पुरानी रंजिशवश मृतक पुष्पेन्द्र पटेल की हत्या करने एवं आहत कमलेश को उपहति कारित करने के मामले में आरोपीगण तुलसीराम व आकाश को हुआ आजीवन कारावास
न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश, संजय कुमार जैन जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 21.02.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 163/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 450/2021 के प्रकरण में आरोपी तुलसीराम को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा आरोपी आकाश को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)बी के आरोप में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.2020 की सुबह के करीब 8.50 बजे जब फरियादी कमलेश अपने भाई पुष्पेन्द्र पटेल के साथ मोटरसाईकिल से दूध लेने देवरी पटपरा जा रहा था, तभी रास्ते में खैरमाई के पास अभियुक्तगण आकाश पटेल एवं तुलसी पटेल ने उनकी मोटरसाईकिल को रोका और आकाश दिनांक 16.04.2020 को हार्वेस्टर से कटाई करवाने की पुरानी बात को लेकर पुष्पेन्द्र से विवाद करने लगा और आकाश ने उसके भाई पुष्पेन्द्र की हत्या करने के आशय से पेट में, नाभी के नीचे, बांये हाथ और पुट्टे में चाकू से 10-12 घाव किये तथा तुलसीराम ने लाठी से मारा। अभियुक्तगण ने कमलेश को भी लात-घूसों से मारा। मौके पर तीरथ पटेल एवं उत्तम पटेल के आने पर तुलसी एवं आकाश वहां से भाग गए। आहत पुष्पेन्द्र को उपचार हेतु विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर लाये जाने पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने के पश्चात् उसका मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। फरियादी कमलेश पटेल के द्वारा लेख करायी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बरेला में भादवि की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 163/2020 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना
निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती बबिता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती बबिता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीष, श्री संजय कुमार जैन जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 21.02.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 163/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 450/2021 के प्रकरण में आरोपी तुलसीराम को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा आरोपी आकाश को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)बी के आरोप में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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