समंस की तामीली कराने गये आरक्षक के साथ मारपीट करने व गंदी गंदी गालियां देने वाले आरोपी हरिप्रसाद को 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिप्रसाद को थाना माढोताल के अपराध क्रं. 393/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5410600/2014 अंतर्गत धारा 332, 353, 427 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2014 को आरक्षी केन्द्र माढोताल जिला जबलपुर में आरक्षक के रूप में पदस्थ प्रार्थी रूपकुमार द्वारा समंस निर्वहन हेतु साथी सैनिक सहित आरक्षी केन्द्र से प्रस्थान किया गया, समंस निर्वहन के अनुक्रम में रात्रि में लगभग 21.15 बजे भोला नगर पहुंचकर तहसीलदार गोहलपुर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 179/13 अंतर्गत धारा 107, 116 दं.प्र.सं. में उक्त प्रकरण के अभियुक्त हरिप्रसाद चौधरी आ. परसादी चैधरी, बंटू चौधरी आ. हरिप्रसाद चौधरी सहित समंस निर्वहन के अनुक्रम में प्रदाय किया गया, जिसे हरिप्रसाद चौधरी द्वारा लेने से प्रत्याख्यान किया गया कि तुम अपने हाथ से कागज बनाकर ले आते हो, नहीं लूंगा, अश्लील शब्दावली उच्चारित की जाने लगी तथा मारपीट करते हुए एक पत्थर सिर पर मारा गया, जिससे सिर के बांये तरफ चोट आयी, हरिप्रसाद द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन को गिराकर तोड़ दिया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। अग्रेतर उक्त उल्लिखित घटना के संबंध में प्रार्थी द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अप.क. 393/14 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना अनुसंधान अधिकारी ओ.पी. तिवारी द्वारा की गई।
विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग प्रथमदृष्ट्या साबित होने पर सुसंगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिप्रसाद को थाना माढोताल के अपराध क्रं. 393/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5410600/2014 अंतर्गत धारा 332, 353, 427 भादवि में 03-03 माह का कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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