नाबालिक के साथ छेडछाड एवं अश्‍लील शब्द बोलने वाले आरोपी को सश्रम कारावास | News Vision - News Vision India

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नाबालिक के साथ छेडछाड एवं अश्‍लील शब्द बोलने वाले आरोपी को सश्रम कारावास | News Vision

स्कूल से आते जाते समय नाबालिक के साथ छेडछाड एवं अश्‍लील शब्द बोलने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया  न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शनि चौधरी को थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 703/2016

स्कूल से आते जाते समय नाबालिक के साथ छेडछाड एवं अश्लील शब्द बोलने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शनि चौधरी को थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 703/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7949/2016 अंतर्गत धारा 354 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त शनि लगभग दो तीन माह से अभियोक्त्री को स्कूल आते जाते समय उसका पीछा कर अश्लील शब्द बोलता है और छेड़खानी करता है। दिनांक 23.09.2016 को दोपहर 1200 बजे वह स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर रही थी तो पश्चिमी करिया पाथर स्कूल के सामने अभियुक्त शनि मिला और अश्लील शब्द बोलकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, जब उसने हाथ छुड़ाया तो गंदी-गंदी गाली देते हुए कहने लगा कि यदि मेरी रिपोर्ट की या किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभियोक्त्री ने घर आकर सारी बात अपने घरवालो को बताई तथा भाई जीजा के साथ थाने जाकर रिपोर्ट की।

उक्त के आधार पर थाना हनुमानताल, जबलपुर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक 703/2016 अंतर्गत धारा-354, 354, 354, 294 एवं 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शनि चौधरी को थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 703/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7949/2016 अंतर्गत धारा 354 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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