अवैध भरमार बंदूक लेकर घूमने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना चरगवां के अपराध क. 210/2015 में अभियुक्त मस्तराम ऊर्फ मस्तू गौंड को धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2015 को चैनसिंह धुर्वे थाना चरगवां में स०उप०नि० के पद पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा जरिये मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेनीसिंह पिपरिया में गांव का मस्तराम गौड़ एक देशी भरमार बंदूक लिये घूम रहा है, जो मुखबिर की सूचना पर हमराह आरक्षक 1096 देवेंद्र, आरक्षक 33 मोहनपाल के ग्राम बेनीसिंह पिपरिया पहुंचा, तो मस्तराम गौंड स्कूल के पास अपने कब्जे में एक देशी भरमार बंदूक एक नाल अपने पास रखे दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह आरक्षक की मदद से पकड़ कर बंदूक रखने के संबंध में उपस्थित साक्षी शिवराज साहू एवं सुशील चौबे के समक्ष पूछताछ की गई, तो कोई वैध कागजात या लायसेंस का न होना बताया। बंदूक को देखकर चैक किया जो खाली पाई गई।
अभियुक्त के अवैध कब्जे से जप्तशुदा देशी भरमार बंदूक एक नाल उक्त साक्षियों के समक्ष सीलबंद कर जप्त किया गया। मय माल अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध कमांक 210/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर तथा दस्तावेजों का संग्रहण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना चरगवां के अपराध क. 210/2015 में अभियुक्त मस्तराम ऊर्फ मस्तू गौंड को धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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