न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 110/2020 एवं 111/2020 थाना पाटन के अपराध क्रमांक 396/2019 एवं 397/2019 में अभियुक्तगण इस प्रकार हैं
1. राजा ऊर्फ संजय यादव पिता स्व. सतीश यादव, उम्र- 23 वर्ष, निवासी अनवरगंज मस्जिद के सामने, थाना हनुमानताल जबलपुर (म.प्र.) को धारा 307 भादवि(2 काउंट)(आहत गुड्डू ऊर्फ मोहन एवं आहत मुकेश श्रीपाल के संबंध में) आजीवन कारावास-आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 27(1) आयुध अधिनियम में 5 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियुक्त दिलीप ऊर्फ योगेश पुरी गोस्वामी पिता उमेश पुरी, उम्र-23 वर्ष, निवासी ग्राम कुदवारी, अमखेरा, थाना अधारताल जिला जबलपुर (म.प्र.) को धारा 307(2 काउंट)/120बी भादवि(आहत गुड्डू ऊर्फ मोहन एवं आहत मुकेश श्रीपाल के संबंध में) में 10-10 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियुक्त विश्वनाथ पिता बद्रीनाथ कोल उम्र- 27 वर्ष, निवासी ग्राम कुदवारी, अमखेरा, थाना अधारताल जिला जबलपुर (म.प्र.) को धारा 307(2 काउंट)/120बी भादवि(आहत गुड्डू ऊर्फ मोहन एवं आहत मुकेश श्रीपाल के संबंध में) में 10-10 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश पाटन विवेक कुमार जी ने विशेष टिप्पणी करते हुये कहा है कि इस संबंध में यह कहना सुसंगत है कि यह प्रकरण, अदालत जो कि आम नागरिकों के लिए न्याय का मंदिर होता है तथा न्याय के मंदिर में दोषी द्वारा गोलीकाण्ड से आम जनमानस के विश्वास और न्याय के मंदिर में उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्तता को ठेस पहुंची है। यह विचारणीय बिंदु है कि यदि न्यायालय ही अपराध से सुरक्षित नहीं है ती वह कौन सी जगह है जहां व्यक्ति सुरक्षा की अपेक्षा कर सकता है। अभियुक्तगण/दोषीगण के हौसले की बुलंदी इस बात से प्रकट हो रही है कि उन्होंने न्यायालय जैसे पवित्र स्थान की भूमि को खून से लाल कर दिया। ऐसी स्थिति में ऐसे अभियुक्तगण/दोषीगण के बारे में सजा के बिंदु पर लचीला/ रहम का रूख नहीं अपनाया जा सकता तथा जहां तक अभियुक्तगण/दोषीगण की ओर से दण्ड के प्रश्न पर प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का प्रश्न है तो उक्त न्यायदृष्टांत की परिस्थितियां भिन्न हैं, जिसका लाभ अभियुक्तगण/दोषीगण को प्राप्त नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अपराध की प्रकृति इतनी गंभीर है कि इसमें न्यूनतम दण्ड देने पर न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 28.06.2019 को न्यायालय परिसर में गुड्डू उर्फ मोहन तिवारी एवं मुकेश श्रीपाल जो उपजेल पाटन से न्यायालय पेशी में आरक्षक क0-2617 विजय, 2664 जितेन्द्र व सैनिक 309 हरि के साथ आये थे और अभियुक्तगण द्वारा गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास किया व एक निश्चित योजना बनाकर बलवा व कट्टा चलाने का अपराध घटित किया जिसकी देहाती नालसी अपराध क0-0/19 धारा 147, 148, 149, 120बी, 307, 294, 506बी ता०हि०, 25/27 आर्म्स एक्ट की लेख करायी जिसकी असल कायमी की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट गुड्डू उर्फ मोहनलाल तिवारी ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि कि वह और उसके साथी मुकेश श्रीपाल और अन्नु गिरी गोस्वामी पिछले करीब सवा दो महीनों से उत्तम गिरी गोस्वामी के लड़के के अपहरण एवं हत्या के प्रकरण में पाटन की जेल में बंद हैं, आज वह और उसके उक्त दोनों साथी आरोपी मुकेश श्रीपाल तथा अन्नु गिरी गोस्वामी तीनों पाटन जेल से कोर्ट पेशी करने आये पाटन न्यायालय के लिए पुलिस वालों की बोलेरो गाड़ी से जा रहे थे।
रास्ते में सतमन गिरी, विवेक गिरी और दो अन्य व्यक्ति दो मोटरसाईकिल से पीछा करते हुए कोर्ट की तरफ आ रहे थे तथा कोर्ट परिसर में गेट के पास पहुंचने पर गाड़ी से उतरकर पैदल कोर्ट जा रहे थे तो गेट के पास पहुंचने पर परिसर में पहले से खड़े हुए उमेश गिरी, जागे गिरी, अज्जू गिरी, उत्तम गिरी, रवि गिरी गोस्वामी मिले जो सतमन गिरी और विवेक गिरी तथा अन्य दो लोगों को इशारा कर रहे थे कि अन्नू गिरी उसका भाई है और उसको, मुकेश को मारने का बोल रहे थे तभी सतमन गिरी ने अपने हाथ में लिये कट्टे से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर कट्टे से फायर किया जिससे उसके सिर पर पीछे तरफ फायर लगा, सतमन गिरी के अलावा, रवि गिरी, विवेक गिरी और अन्य दो लोग भी अपने अपने हाथों में कट्टा लिये थे। उसके साथी मुकेश श्रीपाल को भी जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर गोली मारकर घायल किया है। सभी लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लिये कट्टे से फायर किया और बोले कि मादरचोदों को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे तथा जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
गोली मारकर सब भाग गये तथा वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश जैसा हो गया। प्रकरण की विवेचना थाना पाटन उप निरी. केशव पटेल एवं उप निरी. अर्चना सल्लाम द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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