पत्नी के साथ शारीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारवास | News Vision

पत्नी के साथ शारीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारवास

न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 290/2021 थाना बेलखेडा के अपराध क्रमांक 67/2021 में अभियुक्त योगेन्द्र साहू पिता तेजीलाल साहू, उम्र- 31 वर्ष, निवासी सोनी मोहल्ला बेलखेडा थाना बेलखेडा जबलपुर (.प्र.) को धारा 498 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि थाना बेलखेड़ा में दिनांक 12.03.2021 की रात्रि 08:47 बजे शासकीय अस्पताल पाटन में उपनिरीक्षक आरती मण्डलोई द्वारा अभियोक्त्री की शिकायत के आधार पर देहाती नालसी लेख की गई कि अभियोक्त्री का विवाह अभियुक्त के साथ हिंदू रीति रिवाज से 04.03.2017 को हुआ था। शादी के बाद से ही अभियुक्त उसे दहेज एवं पैसो की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। अभियोक्त्री के पिता ने एक बार दस हजार रूपए तथा दूसरी बार पंद्रह हजार रूपए दिये थे लेकिन परेशान करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और घटना दिनांक से करीब 06 माह पूर्व से अभियुक्त पैसे लाने की बात को लेकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय जबरदस्ती उसके स्तन एवं गुप्तांगों को दांत से काटता था, अभियोक्त्री के गुदा एवं मुंह के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था तथा अभियोक्त्री के मना करने पर उससे मारपीट करता है।

दिनांक 25.02.2021 को रात्रि 10:00 बजे अभियुक्त ने मायके से दहेज या पैसा बुलवाने पर अभियोक्त्री के स्तन को दांत से काटकर जोर जोर से दबाया और खींचा। उक्त शिकायत के आधार पर थाना पाटन में निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव द्वारा अपराध 0-67/2021, धारा 377, 498, 323 भा०द०वि० एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 को लेख की गई। प्रकरण की विवेचना निरी. सुजीत श्रीवास्तयव एवं उप निरी. राजेन्द्रा बागरी द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।

संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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