न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सुनीता बाई, रामरतन काछी एवं सोमनाथ काछी को थाना पनागर के अपराध क्रं. 168/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2904276/2014 अंतर्गत धारा 323/34 एवं 336/34 भादस में प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 250-250 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.01.2014 को 02 बजे दिन में सुनीता, रामरतन एवं सोमनाथ, फरियादी अहिल्या बाई के घर आये और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो कहने लगे कि वह सुधानिया है, वह सबको मरवा रही है, वैश्या है, वह और उसकी बेटी वैश्या का धंधा करती है। सुनीता बाई ने फरियादी से कहा कि, जब वे लोग घर पर नहीं रहोगे और जब उसकी बेटी अकेली रहेगी तो अपने लडके को उसके घर पर घुसेड कर उसकी बेटी को बदनाम कर देगी, जिससे उसकी कही शादी नहीं होगी। तीनो लोग गाली गुप्तार करते हुये घर के अंदर आये और घूसों से मारपीट किये। सुनीता बाई ने पत्थर फेंककर मारा जो उसके बांये हाथ में लगा, जिससे सूजन आ गई है और कहने लगी कि, जब उसका पति को काम पर आते-जाते समय एक्सिडेंट करवाकर मरवा देगी। वह और उसकी बेटी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगे।
फरियादी/आहत ने घटना की सूचना थाना पनागर में लेखबद्ध करवाई। आहत/फरियादी का मुलाहजा कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 448, 294, 323, 24 एवं 506 भाग-दो भादस का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शोभना पटेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती शोभना पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सुनीता बाई, रामरतन काछी एवं सोमनाथ काछी को थाना पनागर के अपराध क्रं. 168/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2904276/2014 अंतर्गत धारा 323/34 एवं 336/34 भादस में प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 250-250 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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