पत्नी के सिर में क्रूरतापूर्वक पत्थर मारकर हत्या | News Vision

पत्नी के सिर में क्रूरतापूर्वक पत्थर मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन

पत्नी के सिर में क्रूरतापूर्वक पत्थर मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड

न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 324/2021 थाना पाटन के अपराध क्रमांक 178/2021 में अभियुक्त विनोद ठाकुर पिता स्व. भीकम सिंह ठाकुर, उम्र- 31 वर्ष, निवासी साईंपुरा, सेलवाडा थाना तेंदूखेडा जिला दमोह (.प्र.) हाल मुकाम- ईश्वरदास पटेल का खेत, ग्राम कुकरभुका, तहसील पाटन, जिला जबलपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम एवं अभियोजन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2021 को मृतक मीना बाई की मृत्यु के संबंध में सूचनाकर्ता दयाराम झारिया की रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम की गई एवं थाना पाटन में मर्ग 0-17/21 कायमी की गई। उपनिरीक्षक दुर्गेश मरावी की सूचना पर मृतक के बहनोई भोला सिंह ठाकुर एवं मृतक के पुत्र नीतेश ठाकुर के कथन लेखबद्ध किये। मृतक के पुत्र नीतेश ठाकुर ने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 24.03.2021 को मृतक मीना बाई का पति/अभियुक्त विनोद ठाकुर बाजार करने पाटन आया था एवं शाम करीब 6-7 बजे अपने घर ईश्वरदास पटेल के खेत ग्राम कुकरभुका वापस लौटा था जहां मृतक एवं अभियुक्त के बीच कपड़ों की कीमत ज्यादा होने की बात पर से विवाद हो गया तथा अभियुक्त विनोद ने खेत में बनी टपरिया (झोपड़ी) के बाहर पड़ी लकड़ी उठाकर मृतक मीना के सिर पर मारी जिससे मृतक मीना वहीं गिर पड़ी, मृतक मीना के गिर जाने के बाद अभियुक्त विनोद ने एक पत्थर उठाकर मीना के सिर पर तीन-चार बार दोनों आंखों के पास कनपटी पर एवं पैर पर मारा एवं मीना को टपरिया के बाहर से घसीटते हुए अंदर ले जाकर जमीन पर लिटा दिया और कंबल उढ़ाकर अपने मालिक ईश्वरदास पटेल को सूचना देने चला गया।

निरीक्षक आसिफ इकबाल द्वारा मर्ग जांच के बाद अभियुक्त विनोद ठाकुर के विरूद्ध थाना पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र-178/2021 धारा 302 भा०द०वि० पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आसिफ इकबाल एवं उप निरीक्षक दुर्गेश मरावी के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुये कुल 12 अभियोजन साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त विनोद ठाकुर को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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