सिर में पत्थर मारकर हत्या करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास | News Vision

न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल  अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 438/2021 थाना चरगवां के अपराध क्रमांक 140/2021 में अभियुक्त जम्मन पटेल पिता छिदामी लाल पटेल

न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल  अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 438/2021 थाना चरगवां के अपराध क्रमांक 140/2021 में अभियुक्त जम्मन पटेल पिता छिदामी लाल पटेल, उम्र- 45 वर्ष, निवासी ग्राम कटौरी, थाना चरगवां जबलपुर (.प्र.) को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम एवं अभियोजन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है कि निरीक्षक रीतेश पाण्डेय द्वारा दिनांक 09.04.2021 को समय 01:00 बजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रार्थी कैलाश पटेल की रिपोर्ट के आधार पर देहाती नालसी लेख की गई कि दिनांक 08.04.2021 को शाम करीब 06 बजे उसके पिता स्व० प्रीतम सिंह गांव में घूमने निकले थे। रात करीब 09:44 बजे उसे ग्राम कोटवार रामकुमार झारिया ने फोन करके बताया कि उसके पिता रामदयाल घर के पास रोड़ पर पड़े हैं तथा बहुत खून बह रहा है।

तब वह तत्काल मोटरसाईकिल लेकर रामकुमार के घर के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता प्रीतम सिंह रोड में रामदयाल के घर के किनारे औंधी अवस्था में पड़े थे, उनके सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था तथा पास में सीमेंटेड रोड़ का टुकड़ा (पत्थरनुमा) पड़ा था जिसमें खून लगा था। देहाती नालसी के आधार पर ही निरीक्षक रीतेश पाण्डेय द्वारा अपराध क्रमांक-140/2021 धारा 302 भा०द०वि० की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 को लेख की गई। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक रीतेश पाण्डे  के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।

संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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