नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया
न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी अरविंद चौधरी उर्फ लालू को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 347/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 82/2021 अंतर्गत पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(आई) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उसके मोहल्ले में लालू चौधरी रहकर गैरिज में काम करता था उसकी लालू से होली से बातचीत होती थी, कुछ समय बाद उसने लालू से बातचीत करना बंद कर दी थी, तो वह उसे कहता था कि अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगी तो जैसे मैं जला हूं, वैसे मैं तुमको भी जला दूगां, होली के बाद जब लालू के घर में कोई नहीं था तो लालू ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। इसके बाद बार-बार गलत काम किया था और उससे कहता था कि अगर किसी को इस बारे में बताओगी तो मैं तुम्हे जला दूंगा। उक्त सूचना के आधार पर थाना ग्वारिघाट द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 347/2021 अंतर्गत धारा 376(एबी), 376(2)(एन), 506 एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 5(एल) एवं 6 रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सारिका पाण्डे व उपनिरीक्षक जया तिवारी के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी अरविंद चौधरी उर्फ लालू को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 347/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 82/2021 अंतर्गत पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(आई) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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