मासूम के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी कल्लू उर्फ सुनील कोरी को थाना पनागर के अपराध क्रं. 573/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 101/2021 अंतर्गत पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 449 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया व पीड़िता को 1,00,000 रूपये प्रतिकर राशि दिलाये जाने का आदेष पारित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता की मां दिनांक 20.06.2021 को 09ः00 बजे काम करने के लिये 03 बच्चों को घर पर छोड़कर गई थी जब वह शाम करीब 06ः00 बजे लौटी तो पड़ोस में रहने वाली दीदी ने पीडिता की मां को आवाज देकर बुलाया और बताया कि कल्लू कोरी ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम किया है और भाग गया है। जब पीड़िता की मां घर के अंदर गई तो पीडिता कमरे के अंदर बिस्तर में पड़ी हुई थी और रो रही थी जो पूछने पर बताया कि षाम करीब 05ः00 बजे कल्लू घर आया और मुझे अपनी गोद में उठाकर अंदर वाले कमरे में ले जाकर गलत काम करने लगा। तब पीड़िता ने कल्लू के हाथ में दांत से काटकर दौडकर दरवाले की चिटकनी खोलकर बाहर भागी और पडोस वाली दीदी से जाकर लिपट गई और सारी बात बताकर रोने लगी तब पीड़िता की मां ने अपने पति को मोबाइल से सारी बात बताई जब पति घर पहुंचे तो उसके पति के साथ बच्ची को लेकर थाना पनागर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पनागर के अपराध कमांक 573/2021 अंतर्गत धारा 449,342,376एबी एंव धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण की विवेचना उनि. आसमा परवीन के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी कल्लू उर्फ सुनील कोरी को थाना पनागर के अपराध क्रं. 573/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 101/2021 अंतर्गत पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 449 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया व पीड़िता को 1,00,000 रूपये प्रतिकर राशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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