नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी X (रिश्तेदार होने से अधिनियम की धारा 2012 के अनुसार नाम गोपनीय) थाना अधारताल के अपराध क्रं. 251/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 69/2023 अंतर्गत धारा 366 भादस में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, 5(एन) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 26.02.2023 को थाना अधारताल, जबलपुर में उपस्थित होकर गुम इंसान सूचना लेख कराई कि उत्तरजीवी जो नाबालिक है, दिनांक 25.02.2023 को दोपहर 03.00 बजे आरोपी से बात कर रही थी, तो उसने उसे गुस्से में डांटी थी, तो वह नाराज थी, रात्रि लगभग 09.00 बजे वह घर पर पढ रही थी, थोडी देर बाद देखे तो नहीं दिखी। उसकी पुत्री की तलाश, पतासाजी आसपास स्थानों एवं रिश्तेदारी में तथा संभावित स्थानों में तलाश किया, कोई पता नहीं चला। उक्त के आधार पर थाना अधारताल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 251/2023 धारा 363 भादवि के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक उषा विश्वकर्मा द्वारा की गई विवेचना के दौरान दिनांक 05.03.2023 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया, उत्तरजीवी ने बताया कि आरोपी उसकी नानी के घर के पास रहता है, वहीं से उसकी आरोपी से पहचान हुई थी। वह 25 फरवरी 2023 को आरोपी के साथ नागपुर बस से गयी थी।
नागपुर में वह और आरोपी दिशा के घर में 4-5 दिन रूके थे। दिशा के घर में आरोपी और उसके बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, उसने आरोपी को शारीरिक संबंध बनाने से मना किया था। उत्तरजीवी के कथनो के आधार पर मामले में भादस की धारा 366, 342, 376, 376(2 एफ), 376(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2), 5(एल) की सहपठित धारा 6 का इजाफा कर अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी X (रिश्तेदार होने से अधिनियम की धारा 2012 के अनुसार नाम गोपनीय) थाना अधारताल के अपराध क्रं. 251/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 69/2023 अंतर्गत धारा 366 भादस में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, 5(एन) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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