नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास | News Vision

श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी भीमलाल झारिया को थाना बरेला के अपराध क्रं. 517/2020 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 176/2020 अंतर्गत पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी भीमलाल झारिया को थाना बरेला के अपराध क्रं. 517/2020 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 176/2020 अंतर्गत पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास 5000-5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता की मां दिनांक 03.11.2020 को मै घर में काम कर रही थी। दिन के करीबन 1130 बजे मेरी बेटी ने मुझे बताई कि एक दादा मुझे आज मंदिर चलने के लिए कह रहा है। तो मैंने पूछी की कौन है तो लड़की ने बताई की जो राज भाईया के यहाँ रहते है। वही दादा है। तो मैने पूछा क्यों डर रही हैं। तो लडकी ने बताई की नवरात्रि के समय से वह दादा मुझे बुलाता था। और फल्ली दाना देता था तथा मंदिर के अन्दर ले जाकर गलत काम करता था जब मुझे दर्द होता था तो मै चिल्लाती थी तो छोड़ देता था। पहले 3-4 बार वह दादा मेरे साथ ऐसी कोशिश किया है, तो फिर मैंने राज झारिया से पूछी कि तुम्हारे यहाँ कौन दादा रहते हैं तो उन्होंने कहा कि वो मेरे मामा है उनका नाम भीमलाल झरिया है। फिर मैंने अपनी बेटी को लेकर चौकी गौर रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। उक्त शिकायत के आधार पर थाना बरेला के अपराध कमांक 517/2020 अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 376 एबी, 506 धारा 5(एल), 5(एम) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमती निशा गुप्ता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी भीमलाल झारिया को थाना बरेला के अपराध क्रं. 517/2020 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 176/2020 अंतर्गत पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6  में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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