अभियुक्त आनंद उर्फ रानू ताम्रकर, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नीरज पटेल को हुआ आजीवन सश्रम कारावास | News Vision - News Vision India

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अभियुक्त आनंद उर्फ रानू ताम्रकर, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नीरज पटेल को हुआ आजीवन सश्रम कारावास | News Vision

माननीय न्यायालय महेश कुमार चौहान अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 217/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 379/2022 में आरोप

माननीय न्यायालय महेश कुमार चौहान अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 217/2022 न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 379/2022 में आरोपीगण आनंद उर्फ रानू ताम्रकर, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नीरज पटेल को अंतर्गत धारा 302, 341 भादस एवं 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में आजीवन सश्रम कारावास जुर्माने से दंडित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2022 को रात्रि के समय रंजीत पटेल के बड़े भाई संदीप के दोस्त मोहित रजक ने पेट्रोल पंप के पास आकर जोर से आवाज देकर पेट्रोल पंप से थोड़ा दूर सड़क के पास घबराते हुये रंजीत पटेल से बोला कि भैया अभी थोड़ी देर पहले रात्रि 10.15 से 10.45 बजे के बीच वह अर्थात् मोहित और संदीप बड़ी खेरमाई के पास आकाश प्रजापति का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे, तभी अभिमन्यू चौराहे के पास कुछ लड़के अपने-अपने हाथों में लाठी एवं चाकू लेकर एकराय होकर उसकी अर्थात् मोहित की मोटर सायकिल को रोके तथा उन्होने एक-साथ संदीप को मोटर सायकिल से उतारकर संदीप के साथ झूमाझपटी करने लगे। संदीप उन लडकों से बचकर महावीर मंदिर के पास भागा, वह अर्थात् मोहित भी संदीप के पीछे गया, तब उसने देखा कि उन लड़कों ने सुरभि फेशनेबल शॉप के सामने सड़क किनारे संदीप के साथ लाठी एवं चाकू से जान से मारने की नीयत से मारपीट की। मारपीट में संदीप को छाती, सिर, गर्दन के पीछे पीठ एवं पेट में चोटें आयीं एवं खून निकलने लगा।

मारपीट कर पांचों लड़के घटना स्थल से भाग गये। मोहित की बात सुनकर रंजीत ने तुरंत मौके पर जाकर संदीप को उठाया और आकाश प्रजापति के साथ संदीप को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल जाते समय रास्ते में संदीप ने रंजीत को बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर रानू ताम्रकार, सुरेन्द्र ठाकुर, नीरज पटेल ने उसके अर्थात् संदीप के साथ मारपीट की है। घटना को मोहित रजक एवं आने-जाने वाले ने देखा है। मृतक संदीप पटेल को शासकीय अस्पताल पनागर ले जाया गया जहां से उसको मेडिकल काॅलेज जबलपुर ले जाया गया जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया उक्त के आधार पर थाना पनागर के अपराध क्रं. 217/2022 अंतर्गत धारा 302 भादवि, 341 भादवि एवं धारा 25(1-बी)बी सहपठित धारा 4 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार सोनी द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अधिरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मिता ठाकुर द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मिता ठाकुर विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्री महेश कुमार चौहान अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 217/2022 न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 379/2022 में आरोपीगण आनंद उर्फ रानू ताम्रकर को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास 3000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादस में 01 माह का सश्रम कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, आरोपी सुरेन्द्र सिंह ठाकुर को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास 3000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादस में 01 माह का सश्रम कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी नीरज पटेल को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास 3000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादस में 01 माह का सश्रम कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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