गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी हनी को 08 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी हनी को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 207/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 11330/2022, अंतर्गत धारा 324 भादस के तहत आरोपी हनी को 08 माह का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी नीलेश यादव के भांजे रितिक यादव का विवाद अभियुक्त हनी से चल रहा था, उसका सिहोरा आना जाना होता रहता है, दिनांक 07.05.2022 को रात्रि 11.30 बजे प्रार्थी अपने घर पर भोजन कर रहा था, तभी घर के बाहर गाली देने की आवाज आने पर वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो अभियुक्त हनी खडा था, जिसके द्वारा अश्लील गालियां देते हुए लोहे की नुकीली चीज से प्रहार किया, जिससे उसकी उंगली में कट गया। अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से भाग गया। उक्त घटना के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली में सूचना दी गई, जिसकी सूचना पर आरक्षी केन्द्र-कोतवाली, जबलपुर के अपराध कमांक 207/2022, अंतर्गत धारा 294, 324, 506 भाग-दो भादस पर रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक राजेश मिश्रा द्वारा की गई।
विवेचना के प्रक्रम में घटना स्थल का नक्शा तैयार कर साक्षीगण के कथन लेख कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफतारी विनिर्मित कर अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी हनी को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 207/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 11330/2022, अंतर्गत धारा 324 भादस के तहत आरोपी हनी को 08 माह का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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