मासूम बालक की हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कठोर कारावास | News Vision - News Vision India

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मासूम बालक की हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कठोर कारावास | News Vision

जघन्य सनसनीखेज मामले में 06 वर्षीय मासूम बालक की हत्या करने वाले आरोपी नदीम शाह को हुआ आजीवन कठोर कारावास न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहि

जघन्य सनसनीखेज मामले में 06 वर्षीय मासूम बालक की हत्या करने वाले आरोपी नदीम शाह को हुआ आजीवन कठोर कारावास
न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहित कुमार जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना हनुमानताल के अप0 क्रं. 145/2021 सत्र प्रकरण क्रमांक 319/2021 के प्रकरण में आरोपी नदीम शाह को धारा 302, 364, 342 भादवि में आजीवन कठोर कारावास 9000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कदीर शाह ने थाना हनुमानताल में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06.03.2021 को उसका लडका सादान उम्र 06 वर्ष शाम करीबन 04.00 बजे घर के बाहर खेल रहा था, जो नहीं दिखा, जिसकी तलाश आसपास मोहल्ले में करने पर शाम करीबन 06.15 बजे वह उसके बडे भाई हिसामुददीन शाह दोनों नदीम शाह के घर गये, नदीम शाह का घर का दरवाजा अंदर से बंद था तथा बहुत आवाज देने पर नदीम शाह अपने मकान का दरवाजा बडी मुश्किल से खोला तो वह अपने बड़े भाई के साथ नदीम के घर के अंदर गये तो देखा कि उसका लडका सादान शाह, नदीम शाह के घर के अंदर बोरी पर चित हालत में पडा था। उसके गले पेट में चोट लगकर खून निकल रहा था और नदीम चाकू लिये अंदर खडा और बोल रहा था कि जो भी उसके सामने आयेगा उसे निपटा देगा। वह तत्काल अपने बडे भाई हिशामुददीन के साथ अपने लड़के सादान को इलाज हेतु विक्टोरिया अस्पताल ले गया, जहां डॉ. साहब ने सादान को मृत घोषित कर दिया। नदीम शाह उसके उपर शक करता था कि वह उसकी बहन की वीडियो बनाता था. इसी रजिश के चलते नदीम शाह ने उसके लडके सादान शाह को घर के बाहर से पकडकर अपने घर के अंदर ले जाकर चाकू से गला एवं पेट में मारकर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है।

उक्त के आधार पर थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 145/2021 अंतर्गत धारा 364, 342, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक दिनेश गौतम द्वारा की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा उक्त प्रकरण को जघन्य चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में लिखित तर्क प्रस्तुत किए। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हु न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहित कुमार जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना हनुमानताल के अप0 क्रं. 145/2021 सत्र प्रकरण क्रमांक 319/2021 के प्रकरण में आरोपी नदीम शाह को धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास 3000 रू अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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