कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी राकेश उर्फ रक्कू को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 190/2020, में आरोपी राकेश उर्फ रक्कू को अंतर्गत धारा 49 क अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2020 को प्रार्थी उपनिरीक्षक अनिल गौर को सूचना प्राप्त हुई कि पुराने रेल्वे के पीछे, आयुर्वेदिक काॅलेज के मैदान में एक व्यक्ति प्लास्टिक की कुप्पी में हाथ भट्टी महुआ शराब विक्रय हेतु खड़ा है. उक्त सूचना पर वह स्टाफ एवं स्वतन्त्र साक्षी मुकेश बाल्मीक एवं सुनील कोष्टा को साथ लेकर घटनास्थल पहुंचा, जहा एक लड़का प्लास्टिक की कुप्पी लिये खड़ा था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, अभियुक्त का नाम पता पूछ जाने पर राकेश उर्फ रक्कू निवासी रामपुर जोगनी नगर शिव मंदिर के निकट छापर थाना गोरखपुर का होना बताया, अभियुक्त का सूचना से अवगत कराकर प्लास्टिक की कुप्पी को खोलकर देखे जाने पर हाथ भट्टी की महुआ कच्ची मदिरा, जिसमें तीखी दुर्गन्ध आ रही थी, कुप्पी के अंदर भरी शराब में मरे हुए कीड़े मकोड़े पड़े थे, मदिरा को चखने पर स्वाद कसैला लग रहा था, राकेश उर्फ रक्कू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, पूछ जाने पर उसने उक्त मदिरा को संधारित किए जाने के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र न होना प्रकट किया, अभियुक्त के आधिपत्य से 05 लीटर कच्ची मदिरा दुर्गन्धयुक्त जप्त कर जप्ती पत्रक निर्मित कर,
अभियुक्त को विधिवत् गिरफतार कर थाने लाया गया तथा तदोपरांत थाना ग्वारीघाट के अपराध क. 190/20 पर आबकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानांतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के प्रक्रम पर सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, जप्तशुदा मदिरा के परीक्षण उपरांत रिपोर्ट संलग्न कर, संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 190/2020, में आरोपी राकेश उर्फ रक्कू को अंतर्गत धारा 49 क अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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