सुने घर का ताला तोड़कर लाखो रुपए, सोने चांदी के जेवरात कुल लगभग 70-80 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये का अर्थदंड
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 598/2021, अंतर्गत आरोपीगण पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल को धारा-457 एवं धारा 380 भादस के अपराध के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा आरोपीगण बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेन्द्र मल्लाह, चंदन मल्लाह को धारा- 411 के अपराध के लिये 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि फरियादी अखिलेश अग्रवाल ने दिनांक 22.07.2021 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह दिनांक 19.07. 2021 की रात्रि 10:00 बजे घर में ताला लगाकर अपने परिवार सहित बहनोई के घर इलाहबाद गये हुए थे, जब वह दिनांक 22.07.2021 को सुबह 07:45 बजे इलाहबाद से जबलपुर वापस आये तो देखा कि गोपाल बाग स्थित उसके मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के दोनों बेडरूम और अन्य कमरों के दरवाजों के ताले टूटे हुए थे, घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त फैला हुआ था तथा घर के अंदर रखी अलमारियों और सेफों के ताले भी टूटे हुए थे और उनमें रखे सोने चांदी की जेवरात, नगदी एवं चांदी के टुकडे , सोने चांदी के सभी जेवरात वजन कुल 56 तोला, 20 किलोग्राम चांदी एवं 20 लाख रूपये नगद कुल लगभग 70-80 लाख रुपए कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये हैं। फरियादी अखिलेश अग्रवाल की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली के अपराध कमांक 598/21 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक टेकचंद शर्मा द्वारा की गई ।
विवेचना के दौरान साक्षियों एवं मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण मोहित मल्लाह, रोहित मल्लाह, सुरेन्द्र मल्लाह तथा आरोपीगण सुष्मिता पटेल, चंदन मल्लाह, संतोष शर्मा, संदीप शर्मा तथा आरोपी दीक्षा मल्लाह, बसंती मल्लाह, आरोपी प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्लाह, दुर्गेश पटेल, संजय उर्फ गोलू शर्मा से चोरीशुदा सोने एवं चांदी के जेवरात, नगदी एवं नकबजनी की घटना घटित करने में इस्तेमाल किये गये वाहन तथा नकवजनी की घटना घटित करने के इस्तेमाल किये गये हथियार भी बरामद किये जाकर फरियादी से सोने चांदी के जेवरातों की शिनाख्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी। समग्र विवेचना के आधार पर आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक 20-21/07/21 की दरम्यानी रात आरोपी प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्लाह, दुर्गेश पटेल, संजय उर्फ गोलू शर्मा, मोहित मल्लाह ने अभ्यासिक चोरों की टोली बनाकर खतरनाक एवं आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर एवं वाहनों का उपयोग कर सोने चांदी के जेवरात कीमत 70-80 लाख रूपये की बारदात को अंजाम दिया गया। आरोपीगण से चोरीशुदा संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध धारा 401 एवं धारा 411 भा.द.सं. की अपराध की वृद्धि की गयी तथा विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 457, 380, 401 एवं धारा 411 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 598/2021, अंतर्गत अभिंयुक्त पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल को भा.द.सं. 1860 की धारा-457 एवं धारा 380 के अपराध के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा आरोपी बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेन्द्र मल्लाह, चंदन मल्लाह को धारा- 411 के अपराध के लिये 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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