गाली गलौच व मारपीट करने वाले अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास | News Vision

न्यायालय श्रीमती विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना खमरिया के अपराध क्रं. 212/2016

न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना खमरिया के अपराध क्रं. 212/2016, में आरोपी नदीम अहमद रूही उर्फ अंजुम तरन्नुम को अंतर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2016 को प्रातःकाल में लगभग 1000 बजे प्रार्थी नसीम अहमद खान, बच्चों का टिफिन देकर स्वयं के निवासगृह में आया, तो देखा कि गेट के बाहर हीटर के जले हुए बीट पड़े हुए थे, जिस पर उसके द्वारा कहा गया कि ये क्या हाल है, साफ सफाई नहीं करते हैं, उक्त बात पर से उसकी पूर्व पत्नी का पुत्र नदीम अहमद एवं रूही अंजुम अश्लील गालियां उच्चारित करने लगे, विरोध किये जाने पर नदीम ने लकडी के बेट से सिर पर प्रहार किया तथा रूही अंजुम ने खींचतान की, अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने आवासगृह में चले गये।

प्रार्थी नसीम अहमद द्वारा उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र खमरिया में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 212/2016 अंतर्गत धारा 294, 324, 506, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, समग्र विवेचना उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना खमरिया के अपराध क्रं. 212/2016, में आरोपी नदीम अहमद रूही उर्फ अंजुम तरन्नुम को अंतर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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