न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना बरेला के अपराध क्रं. 188/2018, में आरोपी मोहन पटेल को धारा 323 (तीन शीर्ष) भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2018 को सांयकाल में लगभग 04.30 बजे रवि पटेल स्वयं के दोपहिया वाहन से किराना दुकान जा रहा था, ग्राम का मोहन वहां से निकला, जिसने बोला कि क्यों रे कैसे गाडी चला रहा है, जिस पर रवि पटेल ने कहा कि वह ठीक चला रहा है, उक्त बात पर से मोहन, रवि पटेल की काॅलर पकड़ कर हाथ घूंसों से मारपीट करने लगा, उसकी मौसी गुडडी पटेल द्वारा मध्याक्षेप किये जाने पर उसके साथ भी झूमा झपटी की गई, जिस पर प्रार्थी मध्याक्षेप करने गया तो अभियुक्त मोहन ने उसे अश्लील गाली गलौच कर डंडे से प्रहार किया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
प्रार्थी रंजीत पटेल द्वारा उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र बरेला में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक 188/2018 अंतर्गत धारा 294, 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, समग्र विवेचना उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना बरेला के अपराध क्रं. 188/2018, में आरोपी मोहन पटेल को धारा 323 (तीन शीर्ष) भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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