गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपियो को 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 48/2021, में आरोपीगण निजामुद्दीन, अमीनुद्दीन व शेख अभिषेक को धारा 324 व 324 सहपठित 34 भादस अंतर्गत 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2020 को लगभग 5ः45 बजे प्रार्थी नदीम अंसारी स्वयं की पान की दुकान बंद करके भोजन करने घर जा रहा था तथा उसका छोटा भाई नसीम अंसारी भी स्थल पर उपस्थित था, तद्समय अभियुक्त निजाम, अमीनुद्दीन, अभिषेक पूर्व रंजिश को लेकर उसके छोटे भ्राता नसीम अंसारी को अश्लील शब्दावली उच्चारित करने लगे, प्रार्थी द्वारा प्रत्याख्यान किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे तथा अभियुक्त निजाम द्वारा धारदार हथियार से प्रार्थी की छाती पर प्रहार किया जिससे रक्तस्त्राव होने लगा, अग्रेतर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी नदीम अंसारी को जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से भाग गये। उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र गोहलपुर के अपराध क्रं. 48/2021 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर समग्र अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 48/2021, में आरोपीगण निजामुद्दीन, अमीनुद्दीन व शेख अभिषेक को धारा 324 व 324 सहपठित 34 भादस अंतर्गत 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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