राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत मुख्य न्यायाधिपति महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय एवं मुख्य सरंक्षक, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्रदेश में दिनांक 14 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों/तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों/अधिकरणों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के समझौता योग्य मामलें निराकरण हेतु रखे जायेगें
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री प्रदीप मित्तल द्वारा यह बताया गया कि, दिनांक 14 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय की तीन पीठों में कुल 07 खंडपीठ एवं जिला न्यायालयों में 1474. खंडपीठ का गठन किया गया है. इस प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में लगभग 1481 खण्डपीठों का गठन किया जाकर लगभग 2 लाख 07 हजार से अधिक लंबित प्रकरणों तथा 1 लाख 74 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत हेतु रेफर किया गया है। दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को आयोजित होने वाली लोक अदालत वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत है इसके पूर्व माह मार्च, मई एवं सितम्बर में कमशः 03 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन हुआ है जिनमें 1,10,482 लंबित तथा 2,46,864 प्री-लिटिगेशन प्रकरण इस प्रकार कुल 3,57,346 प्रकरणों का निराकरण करते हुये कुल राशि रूपये 17,53,28,24,518 का आवार्ड पारित हुआ
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है। पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त करने का अनुरोध है।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर कोर्ट फीस पक्षकार को वापसी योग्य होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती है, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामला रखा जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का निराकरण किया जाता है, जिससे पक्षकारों के अमूल्य समय तथा व्यय होने वाले घन की बचत होती है तथा पक्षकारों में परस्पर स्नेह भी बना रहता है। लोक अदालत में मामला अतिम रूप से निराकृत होता है. इसके आदेश की कोई अपील अथवा रिवीजन नाही होती है।
आमजन तक नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण प्रदेश में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों, जिंगल, पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है उपरोक्त प्रचार प्रसार को स्थानीय बोल-चाल की भाषा जैसे झाबुआ क्षेत्र की भीली भाषा इत्यादि में भी किया गया है
इसके अतिरिक्त लोक अदालत से संबंधित जानकारी को निःशक्त जनों विशेष रूप से दृष्टिवाधित लोगो तक भी पहुँचाने हेतु उपलब्ध पठन सामग्री को बेली लिपि में भी रूपांतरिता किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त पक्षकारों से आवाहन किया गया है कि ऐसे पक्षकारगण जो न्यायालय में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरण में आपसी सुलह समझौते के माध्यम से प्रकरणों / विवादों का उचित निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करें ताकि मामला नेशनल लोक अदालत, दिनांक 14 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को विचार में लेकर निराकृत किया जा सके।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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