घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने वालो को कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा| News Vision

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 513/2015, में आरोपीगण जयंत व मोनू उर्फ जितेन्द्र को धारा 427, 323 सहपठित धारा 34 व 451 भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास

घर में घुसकर मारपीट करने जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियो को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000-2000/- रूपये का अर्थदंड

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 513/2015, में आरोपीगण जयंत मोनू उर्फ जितेन्द्र को धारा 427, 323 सहपठित धारा 34 451 भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.07.2015 को रात्रि में लगभग 10.00 बजे प्रार्थी मनीष ठाकुर स्वयं के निवासगृह में था, तदसमय मोनू आया और उसके आवासगृह के भीतर प्रवेश कर बोला कि आज सुबह की क्या कहानी थी तथा मां बहन की अश्लील शब्दावली उच्चारित करने लगा, तदसमय अभियुक्त मोनू का भ्राता डॉक्टर भी गया, दोनो अभियुक्त गालियां देने लगे, प्रार्थी द्वारा प्रत्याख्यान किये जाने पर उसके घर में तोड़फोड़ करने लगे, अभियुक्त मोनू ने उसे किसी वस्तु से मारा, जिससे ऑख के ऊपर चोट आयी, अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थी मनीष ठाकुर द्वारा उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र घमापुर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 513/2015 अंतर्गत धारा 452, 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ की गई,

अनुसंधान के प्रक्रम पर घटना स्थल का नक्शा विनिर्मित कर प्रार्थी के चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्राप्त कर, सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर समग्र अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई

श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 513/2015, में आरोपीगण जयंत मोनू उर्फ जितेन्द्र को धारा 427, 323 सहपठित धारा 34 451 भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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