न्यायालय आलोक अवस्थी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष जिला जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 725/2022 व सत्र प्रकरण क्रमांक 616/2022 के प्रकरण में आरोपी अमरदीप चौधरी को अंतर्गत धारा 302, 34 भादस 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2022 को सुबह 09 बजे अपने साले राहुल बंशकार के साथ बस्ती पर था उसी समय राहुल बंशकार के मोबाइल मे दिलीप चौधरी का फोन आया, दिलीप चौधरी ने मेरे साले राहुल को बोला कि धर्मेन्द से बात कराओ मैने दिलीप चौधरी से बात की तो उसने बताया कि तुम्हारे भाई संतोष बंशकार का मरघटाई मे झगड़ा हो गया, तब मै गुड्डू चौधरी व प्रकाश चौधरी के साथ मोटरसाइकल से मरघटाई तरफ गये, वहां पर मराघटाई में विजय चौधरी व उसका साथी मुन्ना उर्फ लक्ष्मण चौधरी मिले, विजय चौधरी को मैं पहले से जानता हूँ, मेरे साथ शेर ए पंजाबी चिकन सेंटर में काम करता था, मैने विजय चौधरी व उसके साथी मुन्ना उर्फ लक्ष्मण से पूछा कि किसके साथ झगड़ा हुआ तो विजय के साथी मुन्ना उर्फ लक्ष्मण ने बताया कि हम दोनो मरघटाई में शराब पी रहे थे पास में ही अर्जुन चौधरी, अमरदीप चौधरी, अपचारी बालक शराब पी रहे थे, वहीं पर संतोष बंशकार भी बैठा था पता नहीं किस बात पर संतोष बंशकार को अमरदीप चौधरी उसका चाचा अर्जुन चौधरी और अपचारी बालक तीनो लोग हाथ मुक्को से मारने लगे, हम दोनो दौड़कर बीच बचाव करने गये उसी समय अमरदीप ने अपने पास रखा चाकू निकालकर संतोष बंशकार को सिर गर्दन मे मारा।
लखन चौधरी व अन्य लोग भी पहुंच गये, अमरदीप व अपचारी बालक दोनो संतोष को मोटर साइकिल में बैठाकर शंकर जी के मंदिर के पास ले गये बाद में पता चला की संतोष को अमरदीप और अपचारी बालक ने मंदिर के पास पत्थर पटक कर मारे है। उक्त सूचना के आधार पर थाना रांझी द्वारा आरोपी अमरदीप के विरूद्ध अप0 क्रं. 725/2022 अंतर्गत धारा 302 भादस लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय आलोक अवस्थी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष जिला जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 725/2022 व सत्र प्रकरण क्रमांक 616/2022 के प्रकरण में आरोपी अमरदीप चौधरी को अंतर्गत धारा 302, 34 भादस 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा आरोपी अर्जुन चौधरी को दोषमुक्त किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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