न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना बरगी के अपराध क्रं. 440/2020, में आरोपी राजा चक्रवर्ती को धारा 25(1-बी)बी आम्र्स एक्ट अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13/10/2020 को थाना बरगी के उपनिरीक्षक रवि सिंह परिहार अपने स्टाॅफ के साथ इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुए थे तथा इलाका भ्रमण के समय उन्हें मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि राजा चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति जो बैगनी रंग की फुल शर्ट तथा काले रंग का लोवर पहने है, अपने पास बका रखे हुए है तथा किसी घटना को कारित करने के आशय से घूम रहा है। उक्त सूचना की तसदीक हेतु वह हमराह स्टाफ एवं राहगीर साक्षीगण के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग रहा है। उस व्यक्ति को घेरा बंदी करके पकडा गया तथा नाम तथा पता पूछने पर उसने अपना नाम राजा चक्रवर्ती बताया। तदउपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना बरगी के अपराध क्रं. 440/2020, में आरोपी राजा चक्रवर्ती को धारा 25(1-बी) बी आम्र्स एक्ट अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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