हत्‍या करने वाले को कठोर अजीवन कारावास | News Vision

न्‍यायालय सुधांशु सिंहा विशेष न्‍यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर म.प्र. की न्‍यायालय द्वारा आरोपी शेकू शेखर कोल को विशेष प्रकरण क्र. 518/2021 में धारा 302, भादवि में कठोर अजीवन करावास

न्यायालय सुधांशु सिंहा विशेष न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर .प्र. की न्यायालय द्वारा आरोपी शेकू शेखर कोल को विशेष प्रकरण क्र. 518/2021 में धारा 302, भादवि में कठोर अजीवन करावास 5000 अर्थदण्, धारा 201 भादवि 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 अर्थदण् से दण्डित किया गया

दिलावर धुर्वै विशेष लोक अभियोजक/ मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा द्वारा बताया गया कि फरियादी बसोरीलाल कोल ने इस आशय की मर्ग इंटीमेशन लेख कराई कि दिनांक 18/07/2021 को रविवार को शाम 8 बजे घर के सामने उसका लडका दिनेश मोहल्ले के लडकों के साथ बैठा था तथा रात्रि में वह घर नहीं आया। सुबह उसके लडके की तलाश गांव मोहल्ले में किया तब कोई पता नहीं चला एवं तलाश करते हुए दिनाक 20/07/2021 की सुबह 9 बजे घर से लगे हुए फॉरेस् विभाग के प्लांटेशन जंगल में वह और गांव के लोग गये तभी प्लांटेशन के अंदर खंडहरनुमा चौकी से गंध आई और चौकी के बाहर दिनेश का फुलपेंट पडा दिखा।

चौकी के अंदर जाकर देखे तो उसका लडका दिनेश म़त अवस्था में पडा था एवं बदन में कोई कपडे नहीं थे एवं नाक और कान से खून निकल रहा था। फरियादी की उक् आशय की रिपोर्ट पर निरीक्षक प्रभात कुमार शुक्ला के द्वारा मर्ग जांच के दौरान म़़तक के शव का पंचायतनामा एवं घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर घटनास्थल से सम्पत्तियां जप् किया एवं शव का पीएम कराया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये जिसमें साक्षीगण के बताया कि दिनांक 18/07/2021 को रात्रि 8 बजे दिनेश कोल ग्राम के करन कोल, मोहित कोल, शेकू शेखर कोल के साथ देखा गया था तथा उन लोगों ने गांव की मरघटाई की होदी टंकी के पास बैठ कर शराब पीया था एवं शराब पीने से दिनेश कोल और शेकू शेखर कोल के बीच विवाद झगडा होने से शेकू शेखर कोल ने गुस्से में आकर दिनेश कोल का गला दबा कर मार डाला और शव को फॉरेस् प्लांटेशन के खण्डहरनुमा मकान चौकी में छिपा दिया।

उपसंचालक अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय  कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वें द्वारा उक् मामले में सशक् पैरवी की गई।

दिलावर धुर्वें विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शेकू शेखर कोल को विशेष प्रकरण क्र. 518/2021 में धारा 302, भादवि में कठोर अजीवन करावास 5000 अर्थदण्, धारा 201 भादवि 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 अर्थदण् से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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