न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 549/2021 थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 309/2021 में अभियुक्त उमेश ऊर्फ पिंकेश पिता लटोरीलाल झारिया, उम्र-29 वर्ष, निवासी- ग्राम बोरिया, थाना कटंगी, जिला जबलपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि कि दिनांक 10.08.2021 को आरक्षी केन्द्र कटंगी, जिला जबलपुर में ग्राम बोरिया से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मारपीट कर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया है। उक्त सूचना मिलने पर आरक्षी केन्द्र कटंगी से उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी, घटनास्थल ग्राम बोरिया पहुंचे जहां भीखम मेहरा ने इस आशय की देहाती मर्ग इंटीमेशन एवं देहाती नालिस लेख कराई कि उसकी पुत्री मृतिका आरती का विवाह आरोपी के साथ करीब 07 वर्ष पूर्व हुआ था और मृतिका तथा आरोपी का 06 वर्षीय पुत्र अंशुल है। आरोपी अपनी पत्नी मृतिका आरती के चरित्र पर संदेह कर उसे मारपीट करता था और इसी क्रम में दिनांक 10.08.2021 को भी आरोपी ने मृतिका को मारपीट की थी जिसकी जानकारी मोबाईल फोन पर उसे अर्थात् भीखम को मृतिका आरती द्वारा दी गई थी और कहा गया था कि वह अर्थात् भीखम उसे अर्थात् मृतिका को अपने साथ ले जाये।
तब वह अर्थात् भीखम दिनांक 10.08.2021 को समय 03:15 बजे ग्राम बोरिया, थाना कटंगी, जिला जबलपुर के अंतर्गत स्थित मृतिका आरती के मकान पहुंचा जहां उसने देखा कि घर के पीछे वाले कमरे में मृतिका आरती चोटग्रस्त हालत में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। देहाती मर्ग इंटीमेशन और देहाती नालिस में भीखम ने यह भी लेख कराया कि आरोपी ने मृतिका के चरित्र पर संदेह करते हुए धारदार हथियार से मृतिका की हत्या कारित की है। भीखम के द्वारा लेख कराई गई देहाती मर्ग इंटीमेशन और देहाती नालिस के आधार पर आरक्षी केन्द्र कटंगी में अप्राकृतिक मृत्यु संख्या 29/2021 दर्ज की गई । अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी एवं उप निरी सैयद इकबाल के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुये कुल 20 अभियोजन साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त उमेश ऊर्फ पिंकेश झारिया को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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